असम ने कोरोना पर काबू पाने के लिए नियम सख्त किए, कर्फ्यू का समय भी बदला, जानें नई गाइडलाइंस
असम में कोविड -19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार आज से नई गाइडलाइंस लागू कर रही हैं. राज्य में कर्फ्यू के समय में भी कुछ बदलाव किया गया है. जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है.
गुवाहाटीः असम में कोविड -19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आज से कर्फ्यू के समय में कुछ बदलाव किया है और नई गाइडलाइंस लागू की जा रही हैं. शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू दोपहर 2 बजे के बाद से लागू किया जाएगा. राज्य के हेमंत बिस्वा सरमा ने एक ट्वीट में कहा था कि “ कोविड केसेज को कंटेन करने के लिए 13 मई, 2021 से ज्यादा पाबंदिया और रोकथाम के उपाय लागू किए जाएंगे. बुधवार को डिटेल एसओपी जारी की जाएगी. यदि एक पखवाड़े से ज्यादा समय तक पाबंदियों को जारी रखना पड़ता है तो सरकार कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय राहत पैकेज पर विचार करेगी. "
सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों के अलावा सभी धार्मिक स्थलों को अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक फूड डिलिवरी, ई कॉमर्स, दवाईयां, हॉस्पिटल समेत प्रतिष्ठानों को बंदी से राहत दी गई है. वहीं दोपहर दो बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक के लिए सभी गतिविधियों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.
ये है असम के लिए नई गाइडलाइन
-सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोपहर 1 बजे बंद रहेंगे.
-साप्ताहिक हाट मार्केट को 15 दिनों तक खोलने की अनुमति नहीं होगी.
-रेस्टोरेंट, ढाबे और भोजनालयों में केवल दोपहर 1 बजे तक ही बैठकर खाने की इजाजत होगी, इसके बाद फूड की होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
-फार्मासिस्ट, अस्पताल, पशु देखभाल केंद्र और पशु चिकित्सा क्लिनिक बिना किसी प्रतिबंध के चालू रहेंगे.
-स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 15 दिनों तक बंद रहेंगें. इनको ऑनलाइन क्लास चलाने की अनुमति दी गई है.
- विवाह और धार्मिक कार्यों में अधिकतम 10 लोगों की शामिल होने की अनुमति होगी. अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.
- सार्वजनिक परिवहन को 30 फीसदी क्षमता से चलाने की अनुमति दी गई है.
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