Explained: लिंगायत के शिवमूर्ति शरणारु से लेकर आनंद गिरि तक, इन बड़े संतों पर लगे हत्या-बलात्कार जैसे गंभीर आरोप
Controversial Gurus: महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारु दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे कई संत हैं जिन पर हत्या-रेप जैसे गंभीर आरोपों में कार्रवाई हुई.
Controversial Depiction of Saints: कर्नाटक (Karnataka) के चित्रदुर्ग जिले के लिंगायत मुरुगा मठ (Lingayat Muruga Math) के महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारु (Shivamurthy Muruga Sharanaru) दो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हैं. आरोप है कि शरणारु ने मठ के हॉस्टल में रहने वाली हाईस्कूल की दो छात्राओं के साथ जनवरी 2019 से लेकर जून 2022 तक यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) किया.
वहीं, अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Narendra Giri) की मौत मामले में उनका शिष्य आनंद गिरि (Anand Giri) लगभग एक साल से जेल (Jail) में है. आनंद गिरि पर नरेंद्र गिरी को आत्महत्या (Suicide) के लिए उकसाने का आरोप है. अब उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई सात सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में होगी. इन लोगों के मामले ने एक बार फिर ऐसे बाबाओं की ओर ध्यान खींचा है जो हत्या-रेप जैसे गंभीर आरोपों में कानून के शिकंजे में फंसे.
आसाराम
एक समय आसाराम के अनुयायियों में देश की बड़ी-बड़ी हस्तियों के नाम शुमार थे, लेकिन एक नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप ने उसे सलाखों के पीछे ला दिया. दरअसल, 2013 में यूपी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी कि आसाराम ने जोधपुर के आश्रम में उसका यौन शोषण किया. 20 अगस्त 2013 को बच्ची का मेडिकल कराया गया. इसके बाद आसाराम के खिलाफ नाबालिग से रेप करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया. दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया. 2 सितंबर 2013 को आसाराम की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें साबित हुआ कि वह यौन संबंध बनाने में सक्षम है. 7 अप्रैल 2018 को एससी-एसटी विशेष अदालत में मामले की सुनवाई पूरी हुई. 25 अप्रैल 2018 को अदालत ने आसाराम को नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. केस के ट्रायल के दौरान 10 से ज्यादा चश्मदीदों पर हमले किए गए, जिनमें से तीन की मौत हो गई थी.
रामपाल
हरियाणा का कथित कबीरपंथी संत रामपाल आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. उस पर हत्या, हत्या की कोशिश, राजद्रोह, दंगा भड़काने, लोगों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने और अदालत की अवमानना करने का मुकदमा चला. दरअसल, 2006 में रामपाल ने सार्वजनिक तौर पर सत्यार्थ प्रकाश के कुछ हिस्सों को लेकर आपत्ति जताई थी. जिसके बाद आर्य समाज के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया था. 12 जुलाई 2006 को आर्य समाज के समर्थकों सतलोक आश्रम के आनुयायियों के बीच झड़प हुई, जिसमें सोनू नाम के एक आर्य समाजी अनुयायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रामपाल के खिलाफ हत्या का केस चला और उसे गिरफ्तार किया गया. 2008 में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया. नवंबर 2014 में अदालत ने फिर से उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया लेकिन आश्रम के हजारों अनुयायियों के विरोध के कारण रामपाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई. 19 नवंबर 2014 को अनुयायियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद रामपाल को गिरफ्तार किया जा सका. झड़प के दौरान पांच महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई. उनकी हत्या का मामला रामपाल के खिलाफ चला. लोगों को बंधक बनाने के एक मामले में 29 अगस्त 2017 को रामपाल बरी हो गया था लेकिन हत्या और देशद्रोह के मुकदमे में वह अब भी जेल में है. 11 अक्टूबर 2018 को हिसार कोर्ट ने रामपाल और उसके कुछ अनुयायियों को बरवाला की घटना में हुई हत्याओं का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
गुरमीत राम रहीम सिंह
हरियाणा के सिरसा में 'डेरा सच्चा सौदा' नाम की संस्था चलाने वाला गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा रेप के आरोप में सजा काट रहा है. राम रहीम का विवादों से पुराना नाता रहा है. 1998 में डेरे की एक जीप ने एक बच्चे को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. 2002 में एक कथित साध्वी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिख कर राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इसके राम रहीम के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हो गई थी. उसी साल राम रहीम पर एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के ही प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का आरोप लगा था. एक बार डेरा की ओर से सीबीआई के विशेष जज को भी धमकी भरा पत्र लिखा गया. इसके बाद जज ने सुरक्षा मांगी थी. 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को रेप मामले में दोषी करार दिया था. जिसकी वजह से पंचकूला और सिरसा में दंगे हुए और 38 लोगों की मौत हो गई. 28 अगस्त 2017 को सजा पर फैसला आया. कोर्ट ने राम रहीम को 20 साल जेल और 30 लाख रुपये जुर्माने भरने की सजा सुनाई. सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को उसके खिलाफ रेप के दो मामलों में 20 साल की जेल की सजा सुनाई.
वैराग्यानंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा
वैराग्यानंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा एक महिला के साथ रेप करने के आरोप में जेल में बंद है. उसे आठ अगस्त को भोपाल के सेंट्रल जेल में भेजा गया था. पुलिस मिर्ची बाबा के एक चेले गोपाल की तलाश कर रही है. उस पर महिला को बाबा के पास लाने का आरोप है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को जीत दिलाने के वादे के साथ मिर्ची बाबा अचानक सुर्खियों में आ गया था. रायसेन की एक महिला ने मिर्ची बाबा पर रेप का आरोप लगाया है. 28 साल की पीड़िता ने भोपाल के महिला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि बाबा ने पूजा-पाठ के जरिये महिला को संतान सुख दिलाने का वादा किया. छह जुलाई को उसने इलाज के नाम पर महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया.
नित्यानंद
रेप का आरोपी बाबा नित्यानंद 2018 में भारत से भाग गया था और त्रिनिदाद के पास एक देश कैलासा बसाने का दावा किया. बताया जा रहा है कि नित्यानंद फिलहाल खराब सेहत से जूझ रहा है और उसने श्रीलंका की सरकार से राजनीतिक शरण मांगी है. श्रीलंका की सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है. 2010 में नित्यानंद के ड्राइवर लेनिन ने उस पर रेप का आरोप लगाया था. उसे गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी. नित्यानंद के खिलाफ तमिलनाडु और कर्नाटक में कई समन जारी किए गए लेकिन किसी का जवाब न देते हुए वह देश से फरार हो गया. 2020 में लेनिन ने कोर्ट में याचिका दी, जिसमें कहा गया कि नित्यानंद देश से फरार हो गया है, जिसके बाद आरोपी बाबा की जमानत रद्द कर दी गई. नित्यानंद पर तमिलनाडु के एक दंपति ने उनके बच्चे का अपहरण करने का भी आरोप लगाया था. 2010 में नित्यानंद का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह एक तमिल अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था.
ये भी पढ़ें