नई दिल्लीः बेल्लारी के खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को कथित पोंजी योजना मामले में बुधवार को यहां एक अदालत ने जमानत दे दी. छठे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वी जगदीश ने रेड्डी की जमानत अर्जी पर अपने आदेश में कहा, ‘इसकी अनुमति दी जाती है.’ उन्हें एक लाख के बॉन्ड पर जमानत दी गई.





घूसकांड में बीजेपी के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी को केंद्रीय क्राइम ब्रांच ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया था. रेड्डी के अलावा उनके करीबी अली खान को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. वह शनिवार को राज्य के केंद्रीय अपराध शाखा के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे. एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 24 नवंबर रविवार तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.


रेड्डी को गिरफ्तार करने से पहले उनसे लंबी पूछताछ की गयी. वह तीन दिन तक गायब रहने के बाद सीसीबी के सामने पेश हुए थे. पुलिस ने करोड़ों रुपये की एक पोंजी स्कीम से कथित तौर पर जुड़े करोड़ों रुपये के लेनदेन के सिलसिले में पिछले सप्ताह रेड्डी को भगोड़ा घोषित किया था.


घूसकांड में बीजेपी के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी गिरफ्तार