(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Lawrence Bishnoi Case: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात एटीएस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया, NIA भी कर चुकी है पूछताछ
Lawrence Bishnoi In ATS Remand: पटियाला हाउस कोर्ट ने गुजरात ATS की एप्लीकेशन मंजूर करते हुए लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड उसे दे दी है. उसे अहमदाबाद ले जाने के लिए खास चेतक कमांडो दस्ता आया है.
Lawrence Bishnoi In Judicial Custody: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात एटीएस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है. इससे पहले आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस अदालत के सामने पेश किया. जहां से लॉरेंस बिश्नोई को 22 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. सोमवार (24 अप्रैल) लॉरेंस बिश्नोई की एनआईए मामले में 7 दिन की रिमांड खत्म हुई थी.
वहीं गुजरात एटीएस ने भी सोमवार पटियाला हाउस अदालत में लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन दायर की और अदालत को बताया कि वर्ष 2022 में गुजरात एटीएस ने गुजरात में भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई थी, जो पाकिस्तान से लाई गई थी. इस मामले में गुजरात एटीएस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था और जांच में इस ड्रग तस्करी के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते नजर आए हैं.
यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की आवश्यकता है. अदालत ने गुजरात एटीएस की एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए लॉरेंस बिश्नोई का ट्रांजिट रिमांड गुजरात एटीएस को दे दिया है. गुजरात एटीएस कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई को अपने साथ अहमदाबाद ले जाएगी, जिसके लिए गुजरात से विशेष चेतक कमांडो दस्ता भी बुलाया गया है. लॉरेंस के वकील ने दावा किया है कि एनआईए ने अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर भी पूछताछ की थी, लेकिन लॉरेंस ने इस हत्याकांड में हाथ होने से इंकार किया है.
क्या हुआ कोर्ट में?
लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने बताया कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आरसी 37 दर्ज की थी, जिसकी जांच करते हुए एनआईए ने लॉरेंस को 7 दिन की रिमांड पर लिया था, जो आज समाप्त हुई. अदालत ने रिमांड देते हुए यह साफ कहा था कि अगली बार अगर लॉरेंस की रिमांड मांगते हैं, तो सबूत अदालत के सामने पेश करने होंगे. लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया. यही वजह रही कि एनआईए ने रिमांड की मांग नहीं की और अदालत ने लॉरेंस को 22 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
अतीक की हत्या से कोई लेना देना नहीं
लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने ये दावा किया है कि एनआईए ने पूछताछ के दौरान अतीक की हत्या से संबंधित सवाल-जवाब भी किए थे और ये पूछा था कि क्या लॉरेंस का अतीक की हत्या से कोई लेना-देना है? हत्या में इस्तेमाल ज़िंगाना पिस्तौल सप्लाई कराने में कोई भूमिका है? लॉरेंस ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसका और उसके किसी भी साथी का अतीक व उसके भाई अशरफ की हत्या से कोई लेना-देना नहीं है.
इतना ही नहीं जिस ज़िंगाना पिस्तौल का इस्तेमाल अतीक और अशरफ की हत्या में किया गया था, उसे लेकर भी लॉरेंस और उसके साथियों का कोई रोल नहीं है. लौरेंस का कहना था कि वो जेल में बंद है और उसे नहीं मालूम कि इस हत्या के पीछे कौन है और रही बात हथियार की तो इस देश में बहुत सारे गैंग है, जो विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं. विशाल चोपड़ा ने ये भी कहा कि अगर यूपी एसटीएफ या कोई और एजेंसी भी अतीक हत्याकांड को लेकर लॉरेंस से पूछताछ करना चाहती है, तो वह कर सकती है.
गुजरात एटीएस ले जाएगी अपने साथ
वकील विशाल चोपड़ा ने बताया कि गुजरात एटीएस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड मांगी है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है. गुजरात एटीएस लॉरेंस को अपने साथ अहमदाबाद ले जाएगी, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी. इस मामले में गुजरात एटीएस ने ये जानकारी अदालत के सामने रखी है कि वर्ष 2022 में एके पोर्ट से गुजरात एटीएस ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की थी.
इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये हीरोइन पाकिस्तान के रास्ते गुजरात लाई गई थी. इसे भेजने वाला भी एक पाकिस्तानी है. गुजरात एटीएस ने दावा किया है कि ड्रग तस्करी के इस धंधे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी शामिल हो सकता है और इसी वजह से गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी है. अदालत ने लॉरेंस की ट्रांजिट रिमांड गुजरात एटीएस को सौंप दी है.