Ganpati Visarjan 2021: प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं का हैदराबाद की हुसैन सागर झील में विसर्जन हो सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस साल तो यह अनुमति दी जा रही है आगे से नहीं दी जाएगी. पिछले हफ्ते तेलंगाना हाईकोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश प्रतिमाओं के हुसैन सागर झील में विसर्जन पर रोक लगाई थी. 


तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर ने हाईकोर्ट के फैसले को सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हैदराबाद में यह समस्या हर साल की हो गई है. कई निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने संबंधी तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया.


उठाए गए कदम


केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि हुसैन सागर झील में प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और मूर्तियों के विसर्जन के कुछ ही समय बाद इन्हें क्रेन से हटाकर उचित जगह पर नष्ट किया जाएगा. केंद्र सरकार की तरफ से दी गई इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस साल के लिए हुसैन सागर झील में मूर्तियों को विसर्जित करने की अनुमति दे दी.


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