नई दिल्ली: लॉकडाउन तीन के बाद लॉकडाउन चार अब लागू हो गया है. लॉकडाउन चार 31 मई तक जारी रहेगा. इस दौरान हर राज्य सरकार अपने-अपने राज्य में अधिक से अधिक रियायत दे रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोमवार को दिल्ली वालों के लिए लॉकडाउन चार को लेकर गाइडलाइन जारी की.


केजरीवाल ने दिल्ली में शर्तों के साथ बस, टैक्सी, कैब, ऑटो, ई रिक्शा, प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दे दी. हालांकि दिल्ली सरकार के इस फैसले पर पूर्वी दिल्ली से BJP सांसद गौतम गंभीर ने हमला बोला.


गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को डेथ वारंट जैसा बताया है. उन्होंने ट्वीट किया,''लगभग सभी चीजों को एक साथ खोल देने का फैसला दिल्लीवालों के लिए डेथ वारंट की तरह है. मैं दिल्ली सरकार से बार-बार सोचने का आग्रह करता हूं! एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो जाएगा.''





क्या है केजरीवाल सरकार की गाइडलाइन


दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक मार्केट और मार्केट कॉम्पलेक्स में ऑड-ईवन के आधार पर दुकानें खुलेगी. यानी दुकाने एक दिन छोड़कर खुलेंगी. दुकान के नंबर को ऑड-ईवन का आधार माना जाएगा. इसका पालन कराने की जिम्मेदारी मार्केट एसोसिएशन, प्रशासन और डिप्टी लेबर कमिश्नर की होगी. इसके साथ ही कहा गया है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अलग-अलग समय पर काम का समय होगा जिससे सब एक साथ न आएं, न जाएं. जिस फर्म का नाम A से लेकर L तक से शुरू होता है वह सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक और जिन फर्म का नाम M से लेकर Z तक से शुरू होता है वह सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम कर सकती हैं. जिन कामों को करने की इजाजत सरकार ने दी है उनको निभाने में आरडब्ल्यूए रुकावट नहीं डालेंगी.


दिल्ली में जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉमप्लेक्स, जिम, इंटरनेटमेंट पार्क, बार, थियेटर, ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल बंद रहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सैलून और स्पा भी फिलहाल दिल्ली में बंद रहेंगे. धार्मिक आयोजन और राजनीतिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी. भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है.


दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक मार्केट और मार्केट कॉम्पलेक्स में ऑड-ईवन के आधार पर दुकानें खुलेगी. यानी दुकाने एक दिन छोड़कर खुलेंगी. दुकान के नंबर को ऑड-ईवन का आधार माना जाएगा. इसका पालन कराने की जिम्मेदारी मार्केट एसोसिएशन, प्रशासन और डिप्टी लेबर कमिश्नर की होगी. इसके साथ ही कहा गया है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अलग-अलग समय पर काम का समय होगा जिससे सब एक साथ न आएं, न जाएं. जिस फर्म का नाम A से लेकर L तक से शुरू होता है वह सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक और जिन फर्म का नाम M से लेकर Z तक से शुरू होता है वह सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम कर सकती हैं. जिन कामों को करने की इजाजत सरकार ने दी है उनको निभाने में आरडब्ल्यूए रुकावट नहीं डालेंगी.