एल्गार परिषद मामले में गौतम नवलखा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Gautam Navlakha Bail: एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत दे दी है. नवलखा को नवंबर 2022 से घर में नजरबंद कर रखा गया है.
Elgar Parishad-Maoist Links Case: एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मंगलवार (14 मई, 2024) को नवलखा को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि नवलखा 4 साल से हिरासत में है, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं और इस कारण ट्रायल में काफी वक़्त लगेगा.
कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत पर लगी बंबई हाईकोर्ट की रोक को बढ़ाने से इनकार किया. साथ ही नवलखा को नजरबंदी के दौरान सुरक्षा खर्च के तौर पर 20 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.
SC grants bail to activist Gautam Navlakha in Elgar Parishad-Maoist links case
— Press Trust of India (@PTI_News) May 14, 2024
गौतम नवलखा पर क्या आरोप है?
गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए नवंबर 2022 से घर में नजरबंद कर दिया गया है. दरअसल, नवलखा को अन्य लोगों के साथ पुणे पुलिस और बाद में एनआईए ने सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने और 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव स्मारक पर जातीय दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
इनपुट भाषा से भी.
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