नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी. एबीपी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस आरक्षण का लाभ प्राइवेट कॉलेज-यूनिवर्सिटी के दाखिलों में भी मिलेगा.


सरकारी मदद नहीं लेने वाले निजी संस्थान भी आरक्षण के दायरे में


आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के पास उस बिल का कॉपी है जो लोकसभा में पेश किया गया है. बिल में बड़ा प्रावधान किया गया है कि आरक्षण का लाभ निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी मिलेगा. अभी तक जो आरक्षण लागू है उसमें निजी क्षेत्र शामिल नहीं हैं. दायरे में वो निजी संस्थान भी आएंगे जो सरकारी मदद नहीं लेते हैं.


ध्यान रहे कि यह मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा. 50 फीसदी से अलग आरक्षण के लिए सरकार को संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी. ये विधेयक पास कराने के लिए मोदी सरकार को विपक्ष का साथ जरूरी होगा.


10 फीसदी आरक्षण के फैसले के बारे में जानें


ये आरक्षण मौजूदा 49.5 फीसदी आरक्षण की सीमा के ऊपर होगा. इसी के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा. इसके लिए संविधान की धारा 15 और 16 में बदलाव करना होगा. धारा 15 के तहत शैक्षणिक संस्थानों और धारा 16 के तहत रोजगार में आरक्षण मिलता है. अगर संसद से ये विधेयक पास हो जाता है तो इसका लाभ ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट और गुर्जर आदि को मिलेगा. हालांकि आठ लाख सालाना आय  और पांच हेक्टेयर तक ज़मीन वाले गरीब ही इसके दायरे में आएंगे.


अभी क्या है देश में आरक्षण की व्यवस्था?


आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिलकुल साफ है. भारत में अभी 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता. (अपवाद, तमिलनाडु में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण है) आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है. भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है. इसीलिए अब तक जिन-जिन राज्यों में इस आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की गई उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.


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