Giriraj Singh on Gyanvapi Verdict: ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में हिन्दू अपने ही अधिकारों से वंचित रहा है. उन्होंने कहा, "माननीय न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है. ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का उत्तम फैसला, हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति मिली."


केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, "ज्ञानवापी में अभी दो ही तहखाने खुले हैं अभी आठ तहखाने खुलना बाकी है. पहले भी वहां पूजा होती आई है, लेकिन बीच के समय में बंद हो गई थी, लेकिन अब दुबारा चालू हो जाएगी." उन्होंने कहा कि अयोध्या तो केवल झांकी है आगे राम की लीला बाकी है."


हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, " हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे. अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे."


क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील?


इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिला कोर्ट ने व्यास तयखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है. उन्होंने कहा, "इस मामले में व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी गई थी. सोमनाथ व्यास का परिवार साल 1993 तक तहखाने में पूजा-पाठ करता था. साल 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश के इस तहखाने को बंद कर दिया गया था. एएसआई सर्वे की कार्रवाई के दौरान इस तहखाने की साफ-सफाई की गई थी."


सात दिन के अंदर पूजा-पाठ कराने की व्यवस्था होगी


न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि जिला प्रशासन सात दिन के अंदर पूजा-पाठ कराने की व्यवस्था करेगा. उन्होंने कहा, "पूजा कराने का काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा. ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा."


इससे पहले चार हिंदू महिलाओं ने एक अलग याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 19 मई 2023 के आदेश को भी रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसमें उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई 2023 के निर्देश पर शिवलिंग की आयु को पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने पर रोक लगा दी थी.


हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि कोर्ट की ओर से तय किए गए समय के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए.


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