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गोवा सरकार ने जारी किए नए आदेश- केरल से आने वाले यात्रियों के लिए पांच का दिन क्वारंटाइन जरूरी

गोवा सरकार ने केरल से आने वाले यात्रियों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं. नए निर्देश के मुताबिक उन्हें पांच दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा जिसके बाद आरट-पीसीआर के बाद ही बाहर निकलने कि अनुमति होगी.

पणजी: गोवा सरकार ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों के लिए पांच दिवसीय क्वारंटाइन जरुरी कर दिया है. राज्य सरकार ने खासकर विद्यार्थियों और केरल से काम के मकसद से गोवा में प्रवेश कर रहे लोगों के लिए यह नियम जारी किया है. इस बात की जानकारी राज्य के अधिकारियों ने दी और बताया कि क्वारंटाइन खत्म होने के बाद कोरोना के जांच के बाद ही कहीं जाने की अनुमति होगी.. 

राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी एक अधिसूचना में बताया गया है कि गोवा प्रशासन ने जारी राज्यव्यापी कर्फ्यू को भी 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है और तटीय राज्य में कसीनो समेत कई गतिविधियों पर प्रतिबंधों को जारी रखा है.

इस साल 24 घंटे का कर्फ्यू पहली बार नौ मई को लगाया गया था और उसके बाद से इसे लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है. गोवा सरकार ने पर्यटन को लेकर ज्यादातर गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटा दिया है लेकिन कसीनो पर अभी भी प्रतिबंध जारी रखा गया है.

अधिसूचना में इस बात के बारे में भी जानकारी दी गई है, "केरल से आने वाले सभी छात्र और कर्मचारी" पांच दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रहेंगे.'' सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पांच दिन खत्म होने के बाद जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी.''

इसमें कहा गया, ''विद्यार्थियों को क्वारंटाइन में रखने का प्रबंध शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासक या प्रिंसिपल करेंगे जबकि कर्मचारियों के लिए इसकी व्यवस्था संबंधित कार्यालय, कंपनियां या संस्थाएं करेंगी.''

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