'बैग में शव जरूर ले गई, लेकिन मैंने बेटे की हत्या नहीं की', पूछताछ में सूचना सेठ का दावा
Goa Murder Case: चार साल के अपने बेटे की हत्या करने के मामले में आरोपी सूचना सेठ को लेकर पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उनसे कई सवाल करने हैं. ऐसे में हिरासत बढ़ाए जाने की जरूरत है.
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Goa Murder Case: गोवा की एक कोर्ट ने चार साल के अपने बेटे की हत्या के मामले में आरोपी सूचना सेठ की पुलिस हिरासत सोमवार (15 जनवरी) को पांच दिन के लिए बढ़ा दी. पुलिस ने हिरासत बढ़ाए जान की मांग करते हुए कोर्ट में कहा कि सेठ जांच में सहयोग नहीं कर रही है.
छह दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद स्टार्टअप कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सेठ को गोवा बाल न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसे अब भी अपराध के मकसद का पता लगाना बाकी है और आरोपी के अलग हो चुके पति वेंकट रमन के दिए गए बयान के विवरण के साथ उसका सामना कराने की भी जरूरत है.
सेठ (39) को आठ जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से तब गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपने बेटे के शव को बैग में डालकर टैक्सी में यात्रा कर रही थी. उसे वहां से गोवा लाया गया था. मापुसा शहर की एक कोर्ट ने उसे छह दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था. उस पर गोवा के कैंडोलिम स्थित एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की हत्या करने का आरोप है.
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपी जांचकर्ताओं के साथ बिलकुल भी सहयोग नहीं कर रही है और वह अपने बेटे की हत्या से लगातार इनकार कर रही है.
उन्होंने कहा, ''वह अन्य सभी बातों को मान रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि वह बच्चे की लाश को एक बैग में ले गई थी लेकिन उसने यह मानने से मना कर दिया कि उसने उसे मार डाला. वह बार-बार दावा करती है कि बच्चे की मौत के लिए उसका पति जिम्मेदार है.''
अधिकारी ने कहा, 'हमने उसकी हिरासत बढ़ाने का आग्रह किया क्योंकि हम उससे पूछताछ के लिए और समय चाहते हैं. हमें उसका डीएनए नमूना लेने जैसी अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी हैं. हमें अभी हत्या के मकसद का भी पता लगाना है.'
पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा?
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वह आरोपी और बच्चे का मिलान करने के उद्देश्य से डीएनए टेस्ट कराना चाहती है जिसके लिए नमूने एकत्र करने की जरूरत है. अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है.
उन्होंने कहा, 'सेठ के पति वेंकट रमन के बयान की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है. आईओ (जांच अधिकारी) इस बयान की उसके (सेठ) सामने दोबारा पड़ताल करना चाहते हैं, जिसके लिए हिरासत बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी.'
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