"आरोपी जाति नामक राक्षस के प्रभाव में थे": दलित युवक गोकुलराज की हत्या पर बोला मद्रास हाई कोर्ट
Gokulraj Murder Case: हाईकोर्ट की तरफ से दो आरोपियों की सजा को कम किया गया है, उन्हें आजीवन कारावास की जगह 5 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने कहा कि सभी सबूतों की बारीकी से जांच की गई.
Gokulraj Murder Case: जाति के नाम पर प्रताड़ित करना और हत्या करने के कई मामले देश के अलग-अलग इलाकों से सामने आते हैं. कुछ साल पहले ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आया था, जहां उच्च जाति के कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग के एक छात्र गोकुलराज की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उन्हें शक था कि उसका संबंध उनकी जाति की एक महिला से था. अब इस मामले में अब मद्रास हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि आरोपी जाति नामक राक्षस के प्रभाव में थे.
हाईकोर्ट ने बरकरार रखा फैसला
इस मामले में मदुरै की एक अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद आरोपियों की तरफ से मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला बरकार रखा और कहा कि इस फैसले में कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए इसे पलटा नहीं जा सकता है.
हाईकोर्ट ने जाति के नाम पर हत्या को लेकर चिंता जताते हुए कहा, "ये एक ऐसा मामला है जो इंसानी व्यवहार के डार्क साइड को सामने लाता है. यह हमारे समाज के बदसूरत पहलुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जाति व्यवस्था, कट्टरता, हाशिए के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार आदि शामिल है."
हाईकोर्ट की तरफ से दो आरोपियों की सजा को कम किया गया है, उन्हें आजीवन कारावास की जगह 5 साल की सजा सुनाई गई है. मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले में सभी सबूतों की बारीकी से जांच की गई और अदालत किसी भी जनभावनाओं या फिर मीडिया में प्रचारित खबरों से प्रभावित नहीं हुई. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में नैतिक विश्वास की कोई जगह नहीं है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल इंजीनियरिंग का छात्र गोकुलराज 23 जून 2015 को लापता हो गया था, उसे आखिरी बार एक मंदिर में एक महिला के साथ देखा गया था. इसके बाद रेलवे ट्रैक के किनारे उसकी सिर कटी लाश बरामद हुई थी. लाश के साथ एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिससे ये एक आत्महत्या का मामला लग रहा था. हालांकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि गला घोंटने से मौत हुई है. जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया.
इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि गाउंडर समुदाय की एक महिला के साथ गोकुलराज के संबंध थे, जिसके चलते उसकी हत्या की गई. उच्च जाति के लोगों को ये पसंद नहीं आया कि एक दलित युवक के उनके समुदाय की महिला के साथ संबंध हैं, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि आरोपियों ने जबरन युवक से सुसाइड नोट लिखवाया. इसी चार्जशीट के आधार पर 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई.
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