Haryana Government Good Decision for People: अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, आपसे जुड़े कुछ फैसले राज्य सरकार ने लिए हैं और इन्हें लेकर खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी भी दी है. ऐसे में जरूरी है कि आप इन फैसलों पर ध्यान दें और भविष्य में होने वाले नुकसान से बचें. चलिए बताते हैं कि क्या हैं वो फैसले.
अब 31 जनवरी तक जमा कर सकते हैं संपत्ति कर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि शहरों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर अब 31 जनवरी, 2023 कर दी गई है. संपत्ति कर 31 दिसंबर तक जमा करने पर पूरा ब्याज माफ होगा, जबकि 31 जनवरी तक जमा करने पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी. विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बात कही.
‘अवैध कॉलोनी को नियमित करने का भी प्रयास’
खट्टर ने कहा कि ‘सरकार शहरी सीमा के बाहर अवैध रूप से विकसित कॉलोनी को नियमित करने का रास्ता भी तलाश रही है और इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है. शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार की ओर से नागरिकों के हित में एक नई संपत्ति आईडी (पहचान) बनाने का निर्णय लेने के बाद, राज्य में संपत्तियों की संख्या में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है.’
बैंक खाते जल्द सत्यापित करें किसान - दुष्यंत चौटाला
वहीं, दूसरी तरफ हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को किसानों से अपने बैंक खातों को ‘‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’’ पोर्टल पर सत्यापित कराने का आग्रह किया ताकि पात्र लोगों को जल्द से जल्द फसल क्षति का मुआवजा मिल सके. उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को भी संबंधित विधायकों के साथ बैठक कर विधानसभा क्षेत्रवार कोषागार में पड़ी मुआवजे की राशि की जानकारी देने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि विधायक किसानों से संपर्क कर उन्हें उनका बैंक खाता सत्यापित कराने में मदद कर पाएं. चौटाला ने बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान के मुआवजे के संबंध में विधानसभा में एक सदस्य की ओर से उठाए गए सवाल पर यह बात कही.
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