Supreme Court: गूगल (Google) पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की तरफ से 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसे लेकर अब गूगल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले को लेकर अब 16 जनवरी को सुनवाई होगी. गूगल ने कहा कि कमीशन का आदेश 19 जनवरी से लागू हो रहा है. इन निर्देशों का पालन करने से पिछले 15 साल में हुआ एंड्रायड का विकास रुक जाएगा. 


बता दें कि, सीसीआई ने अक्टूबर 2022 में गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे कंपनी ने NCLAT में भी चुनौती दी थी. CCI ने गूगल पर यह जुर्माना बाजार में अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल करने की वजह से लगाया है. गूगल का कहना है कि इस आदेश से भारत के मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका लगेगा. भारत में एंड्रॉयड (Android) मोबाइल डिवाइस काफी महंगे हो जाएंगे.


क्या है CCI का आदेश?


सीसीआई ने कहा कि गूगल ने भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम (Android mobile device ecosystem) में अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल किया है. सीसीआई ने इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के खिलाफ बताया है. गूगल एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के मामले में प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण (anti-competitive practices) का दोषी करार देते हुए सीसीआई ने उस पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. 


NCLAT ने भी दिया बड़ा झटका 


नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने भी Google को बड़ा झटका दिया है. गूगल पर Play Store नीतियों के संबंध में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने जुर्माना पर NCLAT ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. पिछले हफ्ते ही एनसीएलएटी ने गूगल को सीसीआई की ओर से लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया था. 


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