Google Case: गूगल को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को झटका लगा है. कंपीटिशन कमीशन (CCI) की तरफ से लगाए गए 1338 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है. 


सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को जुर्माने की 10 फीसदी रकम एक हफ्ते में जमा कराने के लिए कहा है. कंपीटिशन कमीशन नेएंड्रॉयड एप्लिकेशन के जरिए प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यापार के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने साथ ही दखल देने से मना करते हुए एनसीएलटी से कहा कि वह गूगल की अपील का 31 मार्च तक निपटारा करें. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने यह आदेश दिया. 


एनएसीएलटी के पास जाने को कहा? 
सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपनी अपील पर न्यायिक निर्णय करने का अनुरोध करने के लिए अमेरिकी कंपनी गूगल को गुरुवार से तीन कार्यदिवस के अंदर एनसीएलएटी के पास जाने के लिए कहा गया.


एनसीएलएटी ने चार जनवरी को प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल से जुर्माना राशि का 10 फीसदी जमा करने के लिए कहा था.


मामला क्या है? 
सीसीआई ने बुधवार (19 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट में  गूगल एंड्रायड मामले में कई बाजारों में अपने दबदबे की स्थिति के कथित दुरुपयोग का मुद्दे को राष्ट्रीय महत्व का बताया था. 


एंड्रॉयड क्या है?  
एंड्रॉयड एक लोकप्रिय ‘ओपन सोर्स’ मोबाइल प्रणाली है. इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और टैबलेट के विनिर्माता करते हैंय ‘ओपन सोर्स’ का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह का गैजेट बनाने के लिये इसका उपयोग कर सकता है. बता दें कि एनसीएलएटी ने माना कि देश में अपने एंड्रायड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के दबदबे का दुरुपयोग करने के लिए सीसीआई के लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को गूगल ने चुनौती दी.


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