Electoral Bond 2022: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 'चुनावी बांड' (Electoral Bond) की 19वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दी है. ये चुनावी बॉन्ड एक जनवरी से 10 जनवरी तक बिक्री के लिए खुले रहेंगे. राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड पेश किया गया है. हालांकि, विपक्षी दल ऐसे बॉन्ड के जरिए वित्त पोषण में कथित अपारदर्शिता को लेकर चिंता जताते रहे हैं.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'बिक्री के 19वें चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) को एक जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक उसकी 29 शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.' ये शाखाएं लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई जैसे शहरों में हैं.
कौन खरीद सकता है चुनावी बॉन्ड
योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉन्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित कंपनी है. ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिन्हें लोकसभा के पिछले आम चुनाव या राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए मतों का कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हो.
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