IT रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य नहीं, पैन कार्ड से भी कर सकते हैं रिटर्न दाखिल: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: पैन कार्ड और आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें पैन से लिंक करने पर सरकार जोर नहीं डाल सकती है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि आधार बनवा चुके लोगों के लिए रिटर्न में आधार नंबर डालना जरूरी होगा. जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी कोई जल्दबाजी नही. सिर्फ पैन कार्ड से भी रिटर्न भर सकते हैं.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने 4 मई को इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था. याचिका में इस साल इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ी गई धारा 139 AA पर सवाल उठाया गया है. याचिका के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली ये धारा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें सरकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य न बनाने को कहा गया था.
केंद्र सरकार की दलील थी कि इनकम टैक्स रिटर्न को आधार से जोड़ने पर करोड़ों रुपए की आयकर चोरी बंद हो जाएगी.
आपको ये भी बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की एक नई सुविधा केंद्र सरकार ने मई में शुरू की थी. सरकार ने इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड नंबर भी अनिवार्य कर दिया है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है.