Corona Pandemic: सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि गुरुवार को 30 सितंबर तक बढ़ा दी. प्रवक्ता ने बताया कि मार्च, 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत में आए कई विदेशी नागरिक वैश्विक महामारी के कारण हवाई सेवा निलंबित होने की वजह से देश में फंस गए थे, इसलिए यह फैसला किया गया. 


प्रवक्ता ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने इन विदेशी नागरिकों के लिए नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि में बिना किसी जुर्माने के नि:शुल्क विस्तार देकर उन्हें भारत में रहने की सुविधा प्रदान की थी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह सुविधा वर्तमान में 31 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध है और अब केंद्र सरकार ने इसकी अवधि 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है. ऐसे विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर, 2021 तक अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ / एफआरओ को कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी. ’’


देश से बाहर जाने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन 


वे देश से बाहर जाने से पहले ई-एफआरआरओ पोर्टल पर बाहर जाने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अधिकारी बिना किसी जुर्माने के यह अनुमति नि:शुल्क देंगे. प्रवक्ता ने कहा कि यदि कोई 30 सितंबर के बाद भी वीजा की अवधि में विस्तार चाहता है, तो वह ऑनलाइन ई-एफआरआरओ मंच पर भुगतान के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, जिस पर अधिकारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता के अनुसार विचार करेंगे. प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में पहले से मौजूद अफगान नागरिकों के लिए अलग से जारी दिशा-निर्देशों के तहत वीजा की अवधि में विस्तार दिया जाएगा.


सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइन्स में किए कुछ बदलाव


दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी और नए वेरिएंट्स देखे जा रहे हैं. इसकी वजह से भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइन्स में कुछ बदलाव किए हैं. इसके बाद यूके समेत 10 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को हवाई यात्रा करने के 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए.


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