नई दिल्ली: PAN से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दी है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर पैन को आधार के साथ जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है.


बता दें कि पैन से आधार लिंक करने की ऑनलाइन तारीख आज तक के लिए तय की गई थी. हालांकि लोगों ने वेबसाइट क्रैश होने की शिकायत की. इस बीच आखिरी तारीख को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.






आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के दो तरीके हैं जो काफी आसान है. यह काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आधार पैन लिंक करने का ऑप्शन आएगा, जहां आपको क्लिक करना होगा. उसके बाद री-डायरेक्ट करके एक नया पेज ओपन होगा.


पहला तरीका
नए पेज पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, पूरा नाम (आधार कार्ड पर मौजूद नाम) डालना होगा. इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड भी डालना होगा. फिर आपको ‘Link Aadhar‘ का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा. क्लिक करते ही आपके आधार और पैन कार्ड के लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएंगे. फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है.


दूसरा तरीका
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का दूसरा तरीका SMS है. आप अपने मोबाइल में UIDPN टाइप करें, उसके बाद आधार और पैन कार्ड नंबर को टाइप करें. उसके बाद 567678 या 56161 पर इसे SMS कर दें. मैसेज जाने के बाद इनकम टैक्स विभाग की और से आधार और पैन नंबर को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.


अपना स्टेटस यहां चेक करें
आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें. वहां ‘Link Aadhar‘ ऑप्शन पर क्लिक करें. ‘Click here’ पर क्लिक करें. उसके बाद जो पेज ओपन होगा वहां पैन और आधार की डिटेल्स भरें और क्लिक करें.


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