जम्मू-कश्मीर: अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कसी कमर, उठाए ये बड़े कदम
जम्मू-कश्मीर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं.इसके तहत अब सब्जी, किराना और फलों की दुकान खुलेंगी.
जम्मू: लॉकडाउन 4 के बीच जम्मू-कश्मीर सरकार ने अर्थव्यवस्था और जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े कदम उठाये हैं. सरकार ने प्रदेश के ऑरेंज और ग्रीन जिलों में कृषि और बागवानी के कामकाज में पूरी छूट के साथ ही दुकानों और बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है. जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से रविवार को जारी आदेश में जम्मू के कठुआ, साम्बा और रामबन जबकि कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, कुपवाड़ा, बारामुला, कुलगाम, बड़गांव और पुलवामा जिलों को रेड जोन में रखा है.
इसी आदेश में जम्मू सहित ऊधमपुर, रियासी, बांदीपोरा और गादरबल को ऑरेंज जोन में रखा गया है. जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. प्रदेश सरकार की ओर से दी गई यह सभी रियायतें 20 मई से अगले आदेश तक जारी रहेंगी.
सब्जी, किराना और फलों की दुकान खुलेंगी
जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के रेड जोन जिलों में सब्जियों, किराना, बेकरी, फलों की दुकानों को खोला जा सकता है. लेकिन, रेड जोन्स में बाजार में दुकानें नहीं खुलेगी. इसके साथ ही रेड जोन में प्राइवेट कार्यालय अपनी 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं. जिसके लिए उन्हें पास की जरूरत होगी. साथ ही रेड जोन में किसी तरह की खेल की गतिविधियों को इजाजत नहीं होगी. मंगलवार शाम जारी इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के ऑरेंज जोन में सभी दुकानें खुलेगी. जिसमें बाजार और मार्केट कांपलेक्स शामिल हैं. लेकिन, सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड मॉल को खुलने की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है.
ऑरेंज जोन में पढ़ने वाले नगर निगम के इलाके में दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कुछ शर्तों के साथ खुलेगी. दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और साथ ही बाजारों और मार्केट कांपलेक्स में सड़कों पर पार्किंग करने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, ऑरेंज जोन्स में निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के आने की अनुमति दे दी गई है.
50 लोगों के साथ शादी समारोह करने की भी इजाजत
इसके साथ ही स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल की गतिविधियों को हरी झंडी दे दी गयी है. लेकिन यहां दर्शकों के जमा होने पर प्रतिबन्ध है. दुपहिया और चार पहिया वाहनों पर अधिकतम 2 यात्रियों को अंतर जिला आवागमन की इजाजत दे दी गई है. इसके साथ ही ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ कैब और ऑटो रिक्शा को अंतर जिला में चलने की इजाजत दे दी गई है. प्रदेश सरकार की तरफ से जारी इस आदेश में जम्मू-कश्मीर के सभी प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक और नर्सिंग होम्स को सामान्य तौर पर काम करने की अनुमति दे दी गई है. सभी तरह के ई-कॉमर्स, कूरियर सेवाओं, कृषि, बागवानी और पशुपालन की गतिविधियों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डों पर खाने पीने के दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है. सभी होटलों और रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी करने की भी अनुमति सरकार ने दी है. वहीं सरकार ने 50 लोगों के साथ शादी समारोह करने की भी इजाजत दे दी है.
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