वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में बजट पेश किया है. इस दौरान वित्त मंत्री के भाषण में सामने आया कि PF में ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है. नए साल से अगर किसी का पीएफ योगदान ढाई लाख रुपये है तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा. नया प्रावधान पीएफ और पीपीएफ दोनों पर लागू होगा.


नए बजट में वित्त मंत्री ने किया इसका प्रावधान


पीएफ से ब्याज के जरिए पैसा बनाने वाले करोड़पतियों पर सरकार की पैनी नजर है. वो इसलिये क्योकि पीएफ पर आज भी किसी बैंक से सेविंग अकाउंट या किसी एफडी से भी ज्यादा ब्याज मिलता. जो करीब 8 फीसदी के बराबर होता है. इस आकर्षक ब्याज के लिए लोग पीएफ और पीपीएफ में मोटी रकम जमा कर इंटरेस्ट पाते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. नए बजट में वित्त मंत्री ने इसका प्रावधान कर दिया है.


2.5 लाख के योगदान पर लगेगा ब्याज


जिसके मुताबिक अगर सालाना 2.5 लाख से ज्यादा योगदान होगा तो ब्याज पर टैक्स लगेगा. मान लीजिए सालाना 5 लाख रुपये PF जमा करते हैं तो 2.5 लाख के ब्याज पर टैक्स लगेगा. इसमें सबसे बड़ी बात PF के साथ PPF में जमा होने वाले पैसों को भी जोड़ा जाएगा. यानी किसी एक में या फिर दोनों को मिलाकर अगर आपके हिस्से का योगदान सालाना ढाई लाख से ज्यादा है तो इसके ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा.


PF के ब्याज पर टैक्स का गणित


अगर आपकी सैलरी 10 लाख सालाना है और आम तौर पर 8 फीसदी पीएफ में जाता है यानी 80 हजार रूपए तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा.


अगर सैलरी 30 लाख है तो पीएफ का हिस्सा करीब 2 लाख 40 हजार रूपए होता है इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा.


लेकिन अगर आपकी सैलरी 50 लाख रूपए है तो पीएफ का हिस्सा 4 लाख रूपए बनता है इस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा और ये टैक्स की ये रकम करीब 12 हजार रूपए होगी.


यानी कुल मिलाकर 30 लाख रूपए सालाना की सैलरी वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है. उससे ज्यादा सैलरी वालों को टैक्स देना होगा. यही सरकार का मकसद भी है.


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