नई दिल्ली: विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने सोमवार को विटामिन बी1 और बी 12 सहित 24 फार्मा सामग्रियों और दवाओं पर निर्यात प्रतिबंधों में ढील दे दी. अधिसूचना के अनुसार पैरासिटामोल और पैरासिटामोल से बनी अन्य दवाइयों पर निर्यात प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे.


विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने तीन मार्च को 26 दवा सामग्रियों (एपीआई) और उनके यौगिक दवाइयों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था जिसके तहत निर्यातक को निर्यात के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस या अनुमति लेनी होती है. कुछ फार्मा कंपनियों द्वारा इन प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताए जाने के बीच अब 24 एपीआई और इनके यौगिक दवाओं का निर्यात आसान हो गया है.





क्यों लगाया गया था प्रतिबंध


दरअसल इस वक्त देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसी को देखते हुए आपात स्थिति से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया था. केंद्र सरकार ने पैरासिटामोल समेत 26 जीवनरक्षक दवाओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी.


सक्रिय औषधि सामग्री (API) क्या है?


सक्रिय औषधि सामग्री का प्रयोग टेबलेट, कैप्सूल और सिरप बनाने  के लिए कच्चे माल की तरह किया जाता है. किसी भी दवाई के बनने में API की मुख्य भूमिका होती है और इसी API के लिए भारतीय कंपनियां बहुत हद तक चीन पर निर्भर हैं.


आसान भाषा में समझे तो API किसी दवा का वह भाग है जो रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है. कई बार जब मेडिकल शॉप से दवाई लेते होंगे तो टैबलेट पर लिखा देखा होगा – Dolo 650 (Paracetamol), इसका अर्थ यह होता है कि इस टैबलेट में 650mg सक्रिय औषधि सामग्री है जो आपके बुखार को ठीक करने में सहायता पहुंचाएगी.