(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
सरकार ने तय की निजी अस्पतालों में वैक्सीन स्टॉक की अधिकतम मासिक सीमा, जानिए बड़ी खबर
निजी अस्पतालों के लिए 1 जुलाई से वैक्सीन खरीद के नियम में बदल गए हैं. अधिकतम वैक्सीन स्टॉक औसत दैनिक खपत का दोगुना खरीद सकता है.उसके लिए पूर्व के महीने में अपनी पसंद का कोई विशेष सप्ताह चुनना होगा.
मुंबई: 1 जुलाई से निजी अस्पताल सीधे निर्माताओं से कोविड-19 की वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे, उनको ऑर्डर कोविन पर करना होगा. केंद्र सरकार ने वैक्सीन स्टॉक के 'अधिकतम मासिक सीमा' का एक नियम बना दिया है. मंगलवार को मुंबई में वितरित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दस्तावेज के मुताबिक, अधिकतम वैक्सीन स्टॉक एक निजी अस्पताल अपनी औसत दैनिक खपत का दोगुना खरीद सकता है और पूर्व के महीने में अपनी पसंद का कोई विशेष सप्ताह चुन सकता है.
निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन स्टॉक की सीमा तय
मिसाल के तौर पर अगर एक निजी टीकाकरण केंद्र जुलाई महीने के लिए 10-16 जून का चुनाव कर ऑर्डर देता है जबकि उस दौरान 630 खुराक दिए गए थे, तो औसत दैनिक डोज 90 होगा. इसका मतलब हुआ कि 10-16 जून को सप्ताह का सात दिन माना जाएगा. निजी टीकाकरण केंद्र को औसत दैनिक डोज की जरूरत 90 मानकर ऑर्डर करना होगा. इसलिए, अस्पताल जुलाई महीने के लिए अधिकतम 5,400 डोज का ऑर्डर दे सकता है यानी 90 डोज औसत दैनिक जरूरत के हिसाब से 30 दिनों के लिए 2,700 डोज हुआ और फिर 2 डोज के हिसाब से 5,400. जानकारी कोविन वेबसाइट से हासिल की जा सकती है.
1 जुलाई से सीधे निर्माताओं से नहीं खरीद सकेंगे
दस्तावेज में बताया गया है कि एक महीने की अधिकतम सीमा को दूसरी छमाही में संशोधित किया जा सकता है, और ये पहले 15 दिनों के दौरान सेवन पर निर्भर होगा. आगे कहा गया है कि ऐसे अस्पताल जो वर्तमान में टीकाकरण अभियान में शामिल होने का मंसूबा बना रहे हैं और पहले से वैक्सीन इस्तेमाल का रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए अधिकतम सीमा अस्पताल में उपलब्ध बेड की संख्या के आधार पर होगी. 50 बेड की सुविधा वाला अस्पताल अधिकतम 3,000 डोज का ऑर्डर दे सकता है, उसी तरह 50-300 बेड की सुविधा वाला अस्पताल 6,000 डोज का ऑर्डर दे सकता है और 300 बेड का अस्पताल 10,000 डोज का ऑर्डर दे सकता है.
दस्तावेज के मुताबिक, निजी टीकाकरण केंद्र एक महीने में चार किस्तों में ऑर्डर कर सकते हैं. राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिलीप पाटिल ने पुष्टि की है कि निजी अस्पताल के जरिए वैक्सीन की खरीदारी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मंगलवार को जारी किए गए थे, हालांकि वितरण पर स्पष्टता का अभी भी इंतजार है. निजी अस्पताल को किसी सरकारी अधिकारी की तरफ से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी. कोविन पर सफल खरीदारी का ऑर्डर पर्याप्त होगा.
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