RTI संशोधन बिल पर सहमति बनाने के लिए सोनिया गांधी से बात कर सकती सरकार
मंगलवार को लोकसभा से सूचना का अधिकार संसोधन बिल पास हो चुका है. इस बिल के प्रावधान के मुताबिक केंद्र सरकार के पास मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त के कार्यकाल और वेतन को तय करने का अधिकार होगा. लोकसभा में भी विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया था.
नई दिल्ली: राज्यसभा में आज सूचना का अधिकार संसोधन बिल पेश किया जाएगा, यह बिल लोकसभा से पारित हो चुका है. सूचना का अधिकार संसोधन बिल को विपक्ष संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर सकता है. जानकारी के मुताबिक केंद्र सूचना का अधिकार संसोधन बिल पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर सकती है.
इन नेताओं में प्रमुख नाम यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का है. सोनिया गांधी ने इस मामले में आज एक बैठक भी बुलाई है. विपक्ष की एक बैठक के दौरान तय हुआ था कि 16 में से सात विधेयकों को जिनमें सूचना का अधिकार संसोधन बिल भी शामिल है, उन्हें संयुक्त चयन समिति के पास भेजा जाएगा.
बता दें कि मंगलवार को लोकसभा से सूचना का अधिकार संसोधन बिल पास हो चुका है. इस बिल के प्रावधान के मुताबिक केंद्र सरकार के पास मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त के कार्यकाल और वेतन को तय करने का अधिकार होगा. लोकसभा में भी विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया था.
कांग्रेस नेता शशि थरूर के सूचना का अधिकार बिल 2005 हाल के वर्षों में शिकायत व्यवस्था में मील का पत्थर बताया. शशि थरूर ने कहा कि मैंने चेतावनी दी थी कि बिल सिर्फ सूचना का अधिकार संशोधन बिल नहीं है. बल्कि ये सूचना का अधिकार निष्कासन बिल है. वहीं सरकार ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज किया रहै.