नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलने से रोकने और शांति बहाली के लिए आज तूतीकोरिन और उसके आसपास के तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी.


सरकार ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश प्रसारित होने का आरोप लगाते हुए एक आदेश में कहा कि ऐसे संदेशों से कल तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के खिलाफ करीब 20 हजार लोगों की बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई. इसका परिणाम बाद में हिंसा और पुलिस कार्रवाई के तौर पर सामने आया.


सरकार ने कहा कि असामाजिक तत्व स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं. सरकार ने इन तीन जिलों में इंटरनेट सेवा के नोडल अधिकारियों को आज से 27 मई तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया.


इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में दो सप्‍ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. एनएचआरसी ने नोटिस में बताया है कि उन्‍हें मीडिया से खबर मिली है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलीबारी की. पुलिस के इस बर्ताव से प्रदर्शन हिंसक हो गया और 11 लोगों की जान चली गई.


तमिलनाडु सरकार ने पूरे मामले में रिटायर्ड जज अरुण जगदीशन की एक सदस्यीय कमेटी का गठन कर जांच करने का आदेश दिया है. वहीं मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने स्टरलाइट प्लांट के नए कॉपर स्मेल्टर (तांबा गलाने वाली यूनिट) के निर्माण पर रोक लगा दी है.