इस राज्य में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण वाला विधेयक लाया जाएगा
राज्य सरकार प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक हरियाणा विधानसभा में पेश करेगी.
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार, राज्य के युवाओं के लिए निजी सेक्टर में 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने के वास्ते आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी. कुछ दिन पहले ही इस प्रकार के प्रस्तावित अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी. एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया.
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यहां शुक्रवार को कहा कि हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और निजी क्षेत्र की नौकरी में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाला विधेयक लाया जाएगा.
विधानसभा सत्र 26 अगस्त से प्रारंभ होगा. चौटाला ने कहा, “अगले सप्ताह से शुरू होने वाले सत्र में हम यह और अन्य विधेयक लाने वाले हैं.”
पिछले महीने स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी. चौटाला की जन नायक जनता पार्टी का यह मुख्य चुनावी वादा था. अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है.
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