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सरकार की नो-डिटेंशन पॉलिसी; क्या शैक्षिक अधिकारों और उच्च शिक्षा के रास्ते बंद करता है?
सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के भीतर एक बार फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएग, और अगर वो दूसरी बार भी फेल हो जाते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा.
23 दिसंबर, 2024 को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया. नो-डिटेंशन पॉलिसी साल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत लागू की गई थी. इस पॉलिसी के
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