Haryana Religion Conversion: हरियाणा में शादी, जबरन और लालच के लिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. इससे पहले हरियाणा विधानसभा में कानून की मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था. ऐसे में अब हरियाणा में कोई भी महिला और पुरुष शादी के लिए धर्म नहीं बदल पाएगा. हरियाणा सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है. 


अगर किसी व्यक्ति का लालच, बल के प्रयोग या चालाकी से धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो एक से लेकर 5 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना होगा. शादी के लिए धर्म छुपाया तो 3 से लेकर 10 साल तक की सजा और कम से कम 3 लाख का जुर्माना लगेगा. नियमों के खिलाफ सामूहिक तौर पर जबरन धर्मपरिवर्तन करवाने पर 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 4 लाख का जुर्माना होगा. 


जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा 


एक से ज्यादा बार जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पकड़े जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है. वहीं, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की जानकारी धार्मिक पुरोहित या अन्य व्यक्ति को डीसी को पहले से आयोजन स्थल के साथ देनी होगी. इस पूरी जानकारी को डीसी ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा. 


देश भर से सामने आते हैं जबरन धर्मांतरण के मामले


अगर किसी को कोई भी आपत्ति होती है तो वो 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवा सकता है. डीसी इस मामले को लेकर जांच करेंगे. दरअसल, देश भर में जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कई राज्यों ने इस संबंध में कानून भी बनाए हैं. अब हरियाणा में भी इसे लेकर कानून लागू हो गया है. मार्च 2022 में बजट सत्र में हरियाणा सरकार यह विधेयक लाई थी. 


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