नई दिल्ली: सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को किसी भी ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण की इजाजत नहीं दी जाएगी जो समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित हो या राजनीतिक प्रकृति के हों लेकिन वे आकाशवाणी की सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्हें बिना किसी शुल्क के मुहैया कराई जाएगी.


हालांकि, लाइव कवरेज को छोड़कर खेल की घटनाएं, यातायात, मौसम, स्थानीय सांस्कृतिक घटनाएं, परीक्षा परिणामों, नामांकन, करियर, रोजगार के अवसर या सार्वजनिक घोषणाओं से जुड़ी जानकारियों को खबर के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो के लिए इसमें नई धाराओं को जोड़कर एक नया दिशा-निर्देश जारी किया है. आदेश के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के जरिए आयोजित जनहित से संबंधित सूचनाओं के प्रसारण के सिवाय अन्य प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी.