नई दिल्ली: कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है. कर्मचारी राज्य बीमा आयोग यानि ESIC की सुविधाओं के तहत कवर होने वाले लाभार्थियों को लाभ मिलेगा. गुरुवार को आयोग की बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना के दौरान अगर ऐसे किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो उन्हें तीन महीने का वेतन दिया जाएगा. ये वेतन उनके प्रति महीने औसत वेतन का 50 फीसदी दिया जाएगा.


ये राहत नौकरी गंवाने वाले उन्हीं कर्मचारियों को मिल सकेगी जिनकी नौकरी 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच जाएगी. 31 दिसंबर के बाद जरूरत के हिसाब से इस तिथि को बढाने पर विचार किया जाएगा.


नौकरी जाने के 30 दिनों बाद कर्मचारी कर सकता है आवेदन
ESIC अपने लाभार्थियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना चलाती है जिसके तहत नौकरी जाने की स्थिति में लाभार्थियों को उनके औसत वेतन का 25 फीसदी तीन महीने के लिए दिया जाता है. गुरुवार को हुई बैठक में इस योजना को 30 जून 2021 तक बढ़ाने का फैसला करते हुए सहायता को औसत वेतन के 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का निर्णय लिया गया.


एक और अहम बदलाव ये किया गया कि अब नौकरी जाने के 30 दिनों के बाद ही कोई कर्मचारी इस वेतन के लिए आवेदन दे सकता है. पहले ये सीमा 90 दिनों की थी. कर्मचारियों को एक और राहत ये भी दी गई है कि वो अपने नियोक्त के माध्यम से आवेदन करने की बजाए खुद ESIC को इस सहायता के लिए आवेदन दे सकता है. मंजूरी के बाद उसका पैसा सीधे उसके खाते में भेज दिया जाएगा.


हालांकि इस लाभ के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों के लिए ये जरूरी बनाया गया है कि उन्होंने कम से कम दो साल ऐसी नौकरी की हो जिसमें उन्होंने ESIC में अपना पैसा भरा हो. ESIC के तहत वही कर्मचारी कवर होते हैं जिनकी मासिक तनख़्वाह 21,000 रुपए से कम है.


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