नई दिल्ली: केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नए नियम बना रही है. नए नियमों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक और गैर कानूनी पोस्ट को 36 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा. पहले यह समयसीमा 72 घंटों की थी. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप, गूगल जैसी कंपनियों को अब सरकार की बात माननी पड़ेगी और तय समयसीमा के भीतर उन्हें कंटेट भी हटाना होगा. यही नहीं, सरकार कंपनियों से गैर-कानूनी कंटेंट के सोर्स के बारे में भी जानकारी मांग सकती है ताकि उनपर कार्रवाई की जा सके.


दरअसल, सोशल मीडिया पलेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक और गैर कानूनी पोस्ट को लेकर केंद्र सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में संशोधन करने जा रही है. इस नियम के तहत सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियां गैर-कानूनी कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए जिम्मेदार बनें. आईटी एक्ट के सेक्शन-79 में इंटरमीडियरीज के लिए ऐसा प्रावधान है.


सोशल मीडिया कंपनी को भारत में ऑफिस खोलना अनिवार्य
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कानून में संशोधन के बाद 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में अपना ऑफिस खोलना अनिवार्य हो सकता है. साथ ही कंपनी को एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा ताकि सरकार और एजेंसियां जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क कर सकें. नए नियम नोटिफाई होने के बाद लागू कर दिए जाएंगे. इसके बाद सोशल मीडिया कंपनी को कोर्ट या सरकार के आदेश का पालन करना होगा.


इन कंपनियों को कुछ ऐसे टूल तैयार करने होंगे, ऑटोमेटिक्ली गैर-कानूनी कंटेंट को हटाएं और लोगों तक इनकी पहुंच भी कम हो जाए. कंपनियों को अपने यूजर्स को इन नियमों के अनुपालन के बारे में भी समय-समय पर जानकारी देनी होगी. गैर-कानूनी कंटेंट के सोर्स के बारे में बताने के लिए भी कंपनियों को बाध्य होना पड़ेगा. हालांकि अभी तक व्हॉट्सअप जैसी कंपनियां गैर-कानूनी कंटेंट के सोर्स के बारे में जानकारी देने से मना करती रही हैं.


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