नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित कई प्रकार की 23 वस्तुओं पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की है. टैक्स दर में संशोधन का यह फैसला एक जनवरी से प्रभावी होगा. काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इन फैसलों की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इन 23 वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करने से सालाना राजस्व में 5,500 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा.


इन चीजों पर 28% से 18% हुआ टैक्स स्लैब

  • गाड़ियों के पुली, ट्रांसमिशन शैफ्ट, क्रैंक और गियर बॉक्स.

  • पुराने टायर.

  • 32 इंच तक के टीवी और मॉनिटर.

  • लिथियम आयन बैटरी के पॉवर बैंक.

  • डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर.

  • वीडियो गेम.

  • 100 रुपए से ज्यादा के सिनेमा टिकट.


इन चीजों की टैक्स स्लैब में भी हुआ बदलाव

  • दिव्यांगों के वाहनों के पार्ट्स और एसेसरीज़- 28% से 5%

  • कॉर्क से बना सामान- 18% से 12%

  • मारबल चूरा- 18% से 5%

  • प्रातिक कॉर्क- 12% से 5%

  • वॉकिंग स्टिक- 12% से 5%

  • फ्लाई ऐश ब्लॉक्स- 12% से 5%

  • संगीत की किताबें- 12% से 0%

  • फ्रोजन और केमिकल से संरक्षित सब्जियां- 5% से 0%

  • 100 रुपए तक के सिनेमा टिकट- 18% से 12%

  • सामान ले जाने वाले वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम- 18% से 12%

  • विशेष विमान से धार्मिक यात्रा करने वाले- इकॉनमी के लिए 5% और बिजनेस के लिए 12% जीएसटी.

  • बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट और जनधन खाते से जुड़ी ग्राहक सुविधाएं- कोई जीएसटी नहीं.


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