नई दिल्लीः जीएसटी काउंसिल ने कोरोना के इलाज से जुड़े उपकरण, दवाइयों और जांच से जुड़े उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी की दर में कटौती करने का फ़ैसला किया है. आज काउंसिल की हुई 44वीं बैठक में इस बारे में फ़ैसला किया गया. जीएसटी की नई दर 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगी. कोरोना और ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाइयां अब थोड़ी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि इनपर लगने वाले जीएसटी की दर में कटौती की गई है.
कोरोना के इलाज में काम आने वाले टीसीलिजुमेब पर जीएसटी ख़त्म कर दिया गया है. इन दवाओं पर पहले 5% जीएसटी लगता था. वहीं रेमडेसिवीर पर अब 12 फ़ीसदी की बजाए 5 फ़ीसदी जीएसटी लगेगा. वहीं ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए भी थोड़ी राहत की ख़बर आई जब अम्फोटेरिसिन पर लगने वाले जीएसटी को ख़त्म कर दिया गया. ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ने के साथ ही इस दवा की मांग भी बढ़ती जा रही है.
टीसीलिजुमेब: 5% (Nil)
एम्फोटेरिसिन: 5% (Nil)
रेमडेसिविर: 12% से 5 प्रतिशत
वहीं कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर और वेंटिलेटर की मांग काफ़ी ज़्यादा रही है. इन दोनों ही उपकरणों पर जीएसटी को 12 फ़ीसदी से घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया गया है. इनमें वो ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स भी शामिल हैं जिन्हें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बाहर के लिए मंगाया जाता है.
ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स (पर्सनल इंपोर्ट): 12% से 5 प्रतिशत
वेंटिलेटर: 12% से 5 प्रतिशत
हैंड सैनिटाइजर भी होगा सस्ता
कोरोना के दौरान रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला हैंड सैनिटाइजर , प्लस ऑक्सिमीटर और थर्मामीटर भी अब सस्ता होगा. इनपर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया गया है. साथ ही कोरोना की जांच और डी डाइमर जैसे खून की जांच में इस्तेमाल होने वाले टेस्टिंग कीट पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया गया है. इसका चलते कोरोना की जांच सस्ती होने की संभावना है.
इसके अलावा कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले शवदाह गृह के गैस और इलेक्ट्रिक फर्नेस ( Furnace ) पर लगने वाले जीएसटी को भी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
कोरोना टेस्टिंग किट: 12% से घटकर 5 प्रतिशत
टेस्ट किट्स फॉर डी डीमर और IL6: 12 प्रतिशत
पल्स ऑक्सीमीटर: 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत
हैंड सेनेटाइजर, टेम्परेचर चेक करने वाले उपकरण, गैस/श्मशान के लिए बिजली की भट्टियां: 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत
एंबुलेंस: 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है
हालांकि वैक्सीन पर लगने जीएसटी की वर्तमान दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसे 5% के वर्तमान दर पर ही रखा गया है. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इससे लोगों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें सरकार ने मुफ़्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है.