GST काउंसिल की बैठक खत्म, एंबुलेंस से लेकर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर तक, जानें अब किस पर कितना लगेगा टैक्स
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की टैक्स दर को कायम रखने पर सहमति बनी है.
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर पर टैक्स की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति दी है. वहीं टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है.
44वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की जानकारी देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की टैक्स दर को कायम रखने पर सहमति बनी है. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र 75% वैक्सीन खरीदेगा और इसके जीएसटी का भी भुगतान करेगा लेकिन जीएसटी से होने वाली आय का 70% राज्यों के साथ साझा किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उसपर GST भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादों की 4 श्रेणियों के लिए जीएसटी दरें तय की गई हैं- दवाएं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन-उत्पादन उपकरण, टेस्टिंग किट. अन्य मशीनें COVID19 संबंधित राहत सामग्री. दरें जल्द घोषित की जाएंगी. बता दें 28 मई को जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में टीके, दवाओं, टेस्ट किट और वेंटिलेटर सहित कोविड -19 आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में छूट देने के लिए में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (जीओएम) के गठन का निर्णय लिया गया था. जीओएम ने अपनी रिपोर्ट 7 जून को सौंप दी और आज की बैठक में इस पर चर्चा हुई.
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