कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत, टेक्सटाइल के जॉब वर्क पर GST की दर 18 से घटकर 5% हुई
1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से सूरत के कपड़ा व्यापारी कपड़ा के क्षेत्र में पांच फीसदी जीएसटी लगाये जाने के विरोध में दो हफ्ते तक हड़ताल पर थे. वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया गया था, जिसे अब पूरा करने का दावा अरुण जेटली ने किया है.
नई दिल्ली: देश में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के 35 दिन बाद जीएसटी काउंसिल ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है. टेक्सटाइल जॉब वर्क पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कमी कर दी गई. कपड़े से जुड़े सभी जॉब वर्क पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से सूरत के कपड़ा व्यापारी कपड़ा के क्षेत्र में पांच फीसदी जीएसटी लगाये जाने के विरोध में दो हफ्ते तक हड़ताल पर थे. वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया गया था, जिसे अब पूरा करने का दावा अरुण जेटली ने किया है.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ट्रैक्टर के कुछ कल पुर्जों, कम्प्यूटर और अगरबत्ती जैसे कई सामानों पर भी जीएसटी की दर को कम कर दिया गया है. ट्रैक्टर के कल-पुर्जों पर जीएसटी की दर जो पहले 28 फीसदी थी उसे घटाकर 18 फीसदी कर दी गई. रबर बैंड और कम्प्यूटर के 20 इंच तक के मॉनिटर पर भी जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई. मिट्टी की मूर्तियों पर जीसएटी की दर 28 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई. झाड़ू को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया.
जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दरों में ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है. अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक 9 सितंबर को हैदराबाद में होगी, जिसमें कई और वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की दर की समीक्षा होगी.