लखनऊ: कोरोना संकटकाल में अनलॉक-1 के लिए अब यूपी सरकार की तरफ से गाइडलाइन्स जारी की गई हैं. वहीं गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत एक जून से 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे. दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाज़ियाबाद और नोएडा में रोक रहेगी. उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर 100 फीसदी उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे.


ताजा गाइडलान्स के मुताबिक, 8 जून से अनलॉक के पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल और शॉपिंग मॉल आदि खोले जाएंगे. दूसरे चरण में केंद्र के निर्देश के बाद स्कूल-कालेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे. तीसरे चरण में मेट्रो, विदेशों के लिए उड़ान, सिनेमा घर मनोरंजन पार्क खोलने पर चर्चा होगी. रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक केवल विशेष परिस्थितियों में ही चलने की अनुमति होगी. जिला प्रशासन अपने हिसाब से धारा 144 लगा सकेगा.


उत्तर प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ. मिठाई की दुकान खुलेंगी, लेकिन पहले की तरह वहां बैठकर खाना मना रहेगा. शहरों में साप्ताहिक हाट या बाज़ार नहीं लगेंगे. पूरे प्रदेश में दुकानो को खोलने के लिए यह तय किया गया है कि दुकानदार, ग्लव्ज और मास्क पहनकर ही दुकान चलाएंगे. बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे. सुपरमार्केट भी खुलेगी.


टैक्सी, कैब, रिक्शा आदि निर्धारित सवारी, क्षमता के अनुसार सवारी बिठाकर चल सकेंगी. रोडवेज बसें भी चलेंगी. हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी. किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी. बस में जितनी सीट है उतनी ही सवारी बैठाई जा सकेंगी. इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग के बाद ही सवारी बैठ सकेंगी. सफर पूरा करने पर बसें सैनेटाइज़ की जाएंगी. वहीं अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी.


यूपी में पार्क अब सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे. सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेंगे. कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, सिर्फ उन्हीं की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां जैसे डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था सुचारू रखने की अनुमति होगी.


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