मुंबई: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों को लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं. वे लोग जो दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र की ओर यात्रा कर रहे हैं उन्हें आरटीपीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी. महाराष्ट्र में किसी भी एयरपोर्ट पर आगमन से पहले 72 घंटे पहले का रिपोर्ट पास में होना चाहिए. जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट पर अपने खर्चे पर टेस्ट करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद यात्री एयरपोर्ट से जा सकते हैं.


यात्री से उनका संपर्क नंबर और उनका पता हासिल किया जाएगा. जिनका टेस्ट एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा और रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, उनसे संपर्क कर इलाज कराया जाएगा. पूरी प्रक्रिया में उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. संबंधित म्यूनसिपल कमिश्नर, नोडल ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार होंगे. इसके बारे में उन्हें सूचना दे दी गई है.


ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए


दिल्ली एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से चलने वाले या वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी.


महाराष्ट्र में घुसने से ज्यादा से ज्यादा 96 घंटे पहले सैंपल लिया होना चाहिए.


जिनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी उनका उस स्टेशन पर लक्षण और बुखार की जांच की जाएगी, जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें जाने दिया जाएगा.


जिनमें लक्षण होंगे उन्हें अलग करके एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने दिया जाएगा. वहीं  जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा. जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा.


रोड के जरिए आने वालों के लिए नियम


राज्य की सीमा पर लक्षण और बुखार की जांच होगी. जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें गंतव्य तक जाने दिया जाएगा.


जिनमें लक्षण होंगे उन्हें वापस घर लौटने का विकल्प दिया जाएगा.


जो लक्षणों के बाद भी अंदर आना चाहते हैं उन्हें एंटीजन टेस्ट कराना होगा.


जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा.


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