Gujarat: ताउते चक्रवात से प्रभावित 3 जिलों को मिली सहायता राशि, 3.5 करोड़ रुपये का दिया गया मुआवजा
ताउते चक्रवात से गुजरात के तीन सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के 73 हजार लोगों को 3.5 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है.
ताउते चक्रवात ने भारत में पिछले कुछ दिनों में भयानक तबाही मचाई है, जिसकी वजह से जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है. इस वजह से अब गुजरात के तीन सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के 73 हजार लोगों को 3.5 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है. राज्य के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि चक्रवात ताउते से प्रभावित 73,000 से ज्यादा लोगों को राज्य सरकार ने अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ में 3.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है. साथ ही तीन तटीय जिलों में चक्रवात से हुए नुकसान का सर्वेक्षण जारी है.
दरअसल बेहद भीषण चक्रवात की वजह से तीनों जिलों में 85,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. वहीं तीनों जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अमरेली रहा, जहां सोमवार शाम तक कुल 25,616 लोगों को 1.26 करोड़ रुपए नकद राशि का भुगतान किया गया. अमरेली के जिला कलेक्टर आयुष ओक ने बताया कि मंगलवार शाम तक 35,000 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है. वहीं कलेक्टर गौरांग मकवाना ने बताया कि भावनगर जिले में 29,754 लोगों को 1.74 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया. गिर सोमनाथ में ऊना गिर गढ़ा और कोडिनार तालुका में 8,500 लोगों को 47.61 करोड़ रुपये की नकद राशि दी गई है.
तीनों जिलों के लोगों को मिला मुआवजा
अमरेली के जिला कलेक्टर आयुष ओक के मुताबिक जिले में लगभग 50,000 से 60,000 लोग नकद राशि के लिए पात्र होंगे और उनमें से लगभग 35,000 पात्र लाभार्थियों को मंगलवार शाम तक नकद राशि दी गई है. ये वो लोग हैं जो तट से तीन किलोमीटर अंदर रहते हैं और जिन्हें 16 और 17 मई को अपने दम पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया था और साथ ही जिन्हें 18 मई को चक्रवात के आने के तुरंत बाद चक्रवात आश्रयों में स्थानांतरित करना पड़ा था.
गुजरात सरकार दे रही 100 रुपये प्रतिदिन की सहायता राशि
गुजरात सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक जिन लोगों को 16 और 17 मई को समुद्र तट पर अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा था, वो सात दिनों के लिए 100 रुपये प्रतिदिन की दर से नकद सहायता पाने के पात्र होंगे. वहीं नाबालिग एक सप्ताह के लिए प्रतिदिन 60 रुपये नकद पाने के पात्र हैं. साथ ही जिन लोगों को चक्रवात के बाद निकाला जाना था उन्हें तीन दिनों के लिए समान नकद राशि मिलेगी. हालांकि सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों से जिन लोगों को निकाला है और संस्थागत चक्रवात आश्रयों में रखा है उन्हें सहायता राशि नहीं मिलेगी.
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