Gujarat ATS Detained Teesta Setalvad: गुजरात एटीएस की टीम ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को हिरासत में लिया है. इससे पहले गुजरात एटीएस (Gujarat ATS) की टीम तीस्ता सीतलवाड़ के मुंबई के जुहु स्थित आवास पर उनके एनजीओ (NGO) से जुड़े केस के सिलसिले में पहुंची थी. तीस्ता सीतलवाड़ को उनके निवास से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया. इसके बाद कागजी कार्रवाई हुई और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने गुजरात पुलिस (Gujarat Police) के दिए गए सभी दस्तावेजों की जांच की. एटीएस अब उन्हें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस लेकर जा रही है.
बता दें कि, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में पीएम नरेन्द्र मोदी को एसआईटी से क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जकिया जाफरी के आवेदन में कोई दम नहीं है. कोर्ट ने गुजरात मजिस्ट्रेट द्वारा एसआईटी रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले 2012 के आदेश को बरकरार रखा. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि मामले में सह-याचिकाकर्ता सीतलवाड़ ने जकिया जाफरी की भावनाओं का शोषण किया है.
केंद्रीय गृहमंत्री ने भी सीतलवाड़ को लगाई फटकार
गुजरात दंगों के मामले में पीएम को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज सुबह सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात दंगों के बारे में पुलिस को गलत जानकारी देने के लिए फटकार भी लगाई थी. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि तीस्ता ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों के बारे में पुलिस को आधारहीन जानकारी दी थी. मैंने फैसले को बहुत ध्यान से पढ़ा और फैसले में तीस्ता सीतलवाड़ के नाम का उल्लेख किया गया है. उनके द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ ने पुलिस को दंगों के बारे में आधारहीन जानकारी दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ केस
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया था. सेक्शन 468, 471, 194, 211, 218, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोप है कि जकिया जाफरी की याचिका को आधार बनाकर फर्जी दस्तावेजों को सही बताकर कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर अलग-अलग कमीशन में पेश किये गए.
पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार भी हिरासत में
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच (Ahmedabad Crime Branch) ने तीनों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश के तहत गलत प्रोसिडिंग शुरू करवाने का मामला दर्ज किया है. इस मामले में तीस्ता (Teesta Setalvad) और श्रीकुमार को हिरासत में लिया गया है जबकि संजीव भट्ट (Sanjiv Bhatt) पहले से जेल में है. गांधीनगर से पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार (RB Sreekumar) को हिरासत में लिया गया.
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