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गुजरात: बीवी को मायके में छोड़ दिया और फिर फोन पर दिया तीन तलाक, मामला दर्ज
गुजरात के सूरत में तीन तलाक कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया, फोन पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर तलाक दिया.
सूरत: गुजरात के सूरत में फोन पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर तलाक देने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ नये तीन तलाक कानून के तहत गुरुवार को मामला दर्ज किया गया. पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने बताया कि संसद में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद गुजरात में इस कानून के तहत दर्ज होने वाला यह पहला मामला है.
महिला की शिकायत के अनुसार उसका पति मोहम्मद उर्फ वसीम पठान और उसकी मां पिछले डेढ़ वर्ष से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे. उसने बताया कि झगड़े के बाद जून में पठान उसे उसके माता-पिता के घर ले गया और उसे वहां छोड़ दिया.
महिला ने आरोप लगाया कि उसी रात उसने (पठान) उसे फोन किया और तीन बार तलाक बोल दिया. उसने गुरुवार को शिकायत दर्ज कराई है.
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विनोद बंसलवीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
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