गांधीनगर: देश और दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. वहीं कल (एक जून) से अनलॉक एक की शुरुआत की गई है. अनलॉक एक में सरकार ने कई तरह छूट दी है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के बाद गुजरात सरकार ने भी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. आइए बताते हैं कि गुजरात में एक जून से 30 जून तक क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.


शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें


गुजरात में दुकानें शाम को सात बजे तक खुली रहेगी. सोमवार से सरकारी दफ्तर खुलेंगे. साथ ही मास्क और दो गज की दूरी आवश्यक है. वहीं रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इसके अलावा टू व्हीलर पर दो और फोर व्हीलर में तीन लोग सवारी कर सकेंगे. कंटेनमेंट जोन में ज्यादा छूट नहीं दी जाएगी. गुजरात सरकार रोड ट्रांसपोर्ट कि ओर से प्राइवेट बस भी शुरू करने की अनुमति दी है.


मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिए निर्देश


मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. उन्होंने कहा, ‘‘हम दुकानों के लिए ऑड-ईवन के नियम को हटा रहे हैं क्योंकि बाजारों को अब खोलने की अनुमति होगी, बस ये ध्यान रखना होगा कि हर कोई मास्क पहने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करे.’’ उन्होंने कहा कि केंद्र के दिशा-निर्देश के मुताबिक होटल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल आठ जून से खुलेंगे.


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