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गुजरात सरकार ने उत्तरायन उत्सव के लिए चीनी मांझे पर लगाया प्रतिबंध
अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने बुधवार को राज्य उच्च न्यायालय से कहा कि उसने उत्तरायन उत्सव के दौरान पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा के इस्तेमाल पर रोक का आदेश दिया है. सरकार ने एक याचिका के जवाब में अदालत को यह सूचित किया. इस याचिका में पक्षियों के मरने और कई बार इंसानों की मौत हो जाने का हवाला देते हुए पतंग उड़ाने पर रोक की मांग की गई है.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की खंड के समक्ष दाखिल हलफनामे में सरकार ने उत्तरायन उत्सव के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इस उत्सव से बहुत सारे लोगों को जीविका मिलती है. सरकार ने कहा कि वह चीनी मांझा के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुकी है.
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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