गुजरात सरकार ने नए मोटर व्हीकल कानून में किए बदलाव, जुर्माने की राशि 50% तक घटाई
नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने सराकर के सामने कुछ मांगे रखी हैं. व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मांगी तो 19 सितंबर को पूरी दिल्ली में चक्का जाम करेंगे.
नई दिल्ली: नए मोटर व्हीकल कानून को लेकर देशभर में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने जुर्माने की राशि को ज्यादा बताते हुए इसे लागू करने से इनकार कर दिया था. गुजरात ने भी इस पर विचार की बात कही थी लेकिन अब गुजरात ने सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करते हुए केंद्र सराकर की ओर से लगाए गए जुर्माने की राशि को कम कर दिया है.
Gujarat Chief Minister Vijay Rupani: As per new traffic rules there is a fine of ₹1000 for not wearing a helmet, but in Gujarat it has been reduced to ₹500. New fine for not wearing seat belt is ₹1000 as per the new rule, but in Gujarat it's ₹500. pic.twitter.com/dMbbCcVXKP
— ANI (@ANI) September 10, 2019
गुजरात में किए बदलाव के बाद अब हेलमेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट ना लगाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा जो पहले 1000 रुपये था. ड्रायविंग लाइलेंस के बिना वाहन चलाने पर दो पहिया के लिए 2000 और बाकी वाहनों के लिए 3000 रुपये कर दिया गया है. यह नए मोटर व्हीकल एक्ट में यह राशि 5000 रुपये है. नए नियम के मुताबिक ट्रिपल सवारी के लिए 1000 जुर्माना तय है जबकि गुजरात में अब महज 100 रुपये जुर्माना देना होगा.
गलत तरीके के गाड़ी चलाने पर थ्री व्हीलर वाले को 1500, हल्के मोटर वाहन को 3000 और बाकी को पांच हजार रुपये देने होंगे. ओवर स्पीडिंग के लिए गुजरात में अब 1500 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे. नए मोटर व्हीकल एक्ट में यह राशि 2000 रुपये है.
नए मोटर व्हीकल एक्ट में किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना? बिना हेलमेट पहले 200 रुपये लगते थे जो अब बढ़कर 1000 हो गए हैं. साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना था अब ये 5000 हो गया है. बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1000 था जो दो हजार हो गया है. पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले मात्र 100 रुपये लगते थे अब 500 रूपये का सीधा जुर्माना लगेगा. नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक को दोषी माना जाएगा. नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा.
बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब ये 1000 रुपये हो गया है. शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पहले 2000 जुर्माना था अब दस हजार रूपये देना पड़ सकता है. मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो 1000 की जगह 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है. ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़कर 5 हजार हुआ. बिना परमिट गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 5 हजार था जो अब 10 हजार हो गया है.
इमरजेंसी वाहनों को जगह ना देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. सड़क पर गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जो अब बढ़कर 5000 हो गया है. रेड लाइट जम्प पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब कम से कम 1000 रुपये देने होंगे. रेड लाइट जम्प में दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.
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