Gujarat Govt Liquor Policy: गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक हफ्ते पहले ही 'गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी' (GIFT सिटी) क्षेत्र में शराब के सेवन के नियमों में ढील दी गई. वहीं, अब राज्य सरकार ने शनिवार (30 दिसंबर) को ग्राहकों को शराब बेचने के इच्छुक होटल, क्लब या रेस्तरां के लिए नियम जारी कर दिए हैं. गुजरात में शराब पर पाबंदी है, इसलिए इसे ड्राई स्टेट के तौर पर जाना जाता है. मगर लोग गिफ्ट सिटी में शराब पी सकेंगे.


नियमों के तहत गिफ्ट सिटी में कोई भी अगर शराब बेचना या परोसना चाहता है, तो उसे FL-III लाइसेंस हासिल करना होगा. इसके लिए फॉर्म ए में निषेध और उत्पाद शुल्क अधीक्षक, गांधीनगर को अप्लाई करना होगा. वेरिफिकेशन के बाद निषेध और उत्पाद शुल्क अधीक्षक अपनी सिफारिश के साथ इस प्रस्ताव को लाइसेंस पर फैसले के लिए डायरेक्टर के जरिए गिफ्ट फैसिलेशन कमिटी के पास भेजेंगे. कमिटी की मंजूरी के बाद ही अधीक्षक FL-III लाइसेंस जारी करेंगे. 


पांच साल के लिए वैलिड होगा लाइसेंस


सरकार के नियमों के तहत, लाइसेंस मिलने पर होटल, क्लब या रेस्तरां 'वाइन एंड डाइन' यानी बैठकर शराब पीने वाली जगहों पर ही इसे बेच पाएंगे. 'वाइन एंड डाइन' सुविधा के लिए शराब का लाइसेंस एक लाख रुपये सालाना के भुगतान के साथ मिलेगा. साथ ही दो लाख रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होगी. शुरुआत में लाइसेंस एक से पांच साल की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है. इसके बाद, इसे एक बार में पांच साल तक के लिए रिन्यू किया जा सकता है.


गुजरात 1960 में अस्तित्व में आने के बाद से ही ड्राई स्टेट रहा है. गिफ्ट सिटी गुजरात में एक वर्ल्ड-क्लास बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है. इसे ग्लोबल और डॉमेस्टिक कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है. इससे पहले 22 दिसंबर को, गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी क्षेत्र में किसी न किसी रूप में शराब की बिक्री और खपत की इजाजत दी थी. नए फैसले से इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है कि गिफ्ट सिटी में शराब का सेवन करने वाले लोगों की भीड़ लग सकती है. 


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