अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने नशीले पदार्थों की जब्ती के दो दशक पुराने मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ओर से दाखिल जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति सोनिया गोखानी ने भट्ट को राहत देने से मना कर दिया.
संजीव भट्ट मादक द्रव्य जब्ती के 23 साल पुराने मामले में पिछले साल सितंबर से जेल में हैं. पिछले साल दिसंबर में बनासकांठा जिला में सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रूख किया था.
भट्ट को 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. वह 1996 में बनासकांठा जिले में पुलिस अधीक्षक थे. इसके अलावा भट्ट को कई अन्य मामलों में भी आरोपी बनाया गया है.
गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी ने पिछले साल गिरफ्तारी के बाद सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि पुलिस द्वारा भट्ट को हिरासत में लेने के बाद से उनकी कोई खबर नहीं है.
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