इस केस के दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर फैसला सोमवार को आएगा. दोषियों का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है. वहीं, सरकार ने कहा है कि जिन लोगों को इस मामले में बरी किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
बता दें कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस-6 डिब्बे को जलाए जाने की घटना में 58 लोगों की मौत हो गई थी. मृतकों में 23 पुरुष, 15 महिलाएं और 20 बच्चे थे.
इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे जिसमें तकरीबन 1000 लोगों की मौत हुई थी. मरने वालों में ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के थे.