अहमदाबाद: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक और इसके चेयरमैन की तरफ से दाखिल मानहानि के मामले में आज मेट्रो कोर्ट में मौजूद रहना होगा. 8 अप्रैल को कोर्ट ने इस बाबत दोनों नेताओं को एक नोटिस जारी किया था.


राहुल और सुरजेवाला ने क्या आरोप लगाए थे?


नोटबंदी के दौरान अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसी) में करोड़ों रुपए जमा कराने के आरोप लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. कांग्रेसी नेताओं ने कथित रूप से आरोप लगाया था कि बैंक 2016 में नोटबंदी के पांच दिन के अंदर 750 करोड़ रुपये के प्रचलन से बाहर हुए नोटों को बदलने के घोटाले में लिप्त है.


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कोर्ट ने पहली नजर में साक्ष्य मिलने के बाद सम्मन जारी किए थे


शिकायतकर्ता अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक और इसके चेयरमैन ने अप्रैल में कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस के गढवी ने दोनों नेताओं के खिलाफ पहली नजर में साक्ष्य मिलने के बाद सम्मन जारी किए थे और उनसे 27 मई को अदालत में उपस्थित रहने को कहा था.


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