गांधीनगर: गुजरात सरकार गोहत्या में शामिल पाए जाने वाले लोगों के लिए सख्त सजा के प्रावधान वाला एक विधेयक विधानसभा में पेश करने की तैयारी में है. गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम-1954 में संशोधन करते हुए लाए जा रहे इस विधेयक को गुजरात विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान चर्चा और मतदान के लिए पेश किया जाएगा.


राज्य सरकार मौजूदा अधिनियम में कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है और इसी क्रम में गुजरात पशु संरक्षण विधेयक-2017 लाया जा रहा है.


इस प्रस्तावित कानून के अनुसार गाय, बछड़े, बैल और सांढ की हत्या पर अधिकतम 10 साल और न्यूनतम सात साल तक की सजा होगी.