Gurpatwant Singh Pannun Booked: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रविवार को विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी फ्लैग लटके मिले थे. पुलिस ने इस मामले में सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है. हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने राज्य में "खालिस्तान समर्थक गतिविधियों" और प्रतिबंधित संगठन द्वारा 6 जून को खालिस्तान "जनमत संग्रह दिवस" की घोषणा का हवाला देते हुए राज्य की सीमा को सील करने और राज्यव्यापी सुरक्षा की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया.
पुलिस ने कहा कि सीमा की सीलिंग का मतलब है कि वाहनों और पहाड़ी राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की कड़ी जांच की जाएगी. हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कुंडू ने कहा कि पन्नू पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 153 बी के अलावा एचपी ओपन प्लेसेस (विरूपण की रोकथाम) की धारा 3 के तहत मुख्य आरोपी के रूप में मामला दर्ज किया गया है.
जबकि यूएपीए की धारा 13 आतंकी कृत्यों को उकसाने या उकसाने के अपराध से संबंधित है. आईपीसी की धारा 153 ए और 153 बी सांप्रदायिक या सांप्रदायिक विभाजन और दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराधों से संबंधित है. कुंडू ने कहा कि कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील के अंतर्गत कानेड़ गांव के राम चंद उर्फ अजय कुमार की शिकायत पर पन्नू और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. एक बयान में डीजीपी ने कहा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है.धर्मशाला थाने में मामला दर्ज कराया गया है.
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