(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वुजू में हो रही दिक्कत पर SC का अहम निर्देश, जानिए आज कोर्ट में क्या हुआ?
Gyanvapi Kashi Vishwanath Dispute: ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वुजू में हो रही दिक्कत के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
Gyanvapi Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 अप्रैल) को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान नमाजियों को वुजू (Wuzu) में हो रही दिक्कत का हल निकालने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन मंगलवार को इस पर संबंधित पक्षों के साथ बैठक आयोजित करे. शुक्रवार को मामले पर आगे सुनवाई होगी. मस्जिद कमिटी की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मस्जिद का वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद है. वुजू की व्यवस्था एक ड्रम में पानी रख कर की गई है. रमजान के दौरान नमाजियों की अधिक संख्या के चलते समस्या आ रही है.
दरअसल, पिछले साल मई में निचली अदालत के आदेश पर हुए मस्जिद के सर्वे में वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिली थी. मस्जिद कमिटी ने उसे फव्वारा बताया था, लेकिन हिंदू पक्ष ने उसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल शिवलिंग बताया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जगह को संरक्षित रखने के लिए वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था.
सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?
अंजुमन इंतजामिया कमिटी के लिए पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारडीवाला की बेंच के सामने मामला रखा. उन्होंने कहा कि फिलहाल मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था कर दी जाए. इससे भी नमाजियों को हो रही दिक्कत दूर हो सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस मांग का विरोध नहीं किया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
उन्होंने कहा कि बगल में ही मंदिर का गर्भगृह है. उसकी पवित्रता का ध्यान रखते हुए इस उपाय में कोई दिक्कत नहीं. दोनों वकीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वाराणसी का प्रशासन सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करे. यह बैठक कल यानी मंगलवार को आयोजित की जाए. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बैठक में निकले समाधान की जानकारी दी जाए.
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